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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वह बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से जनहानि, पशु हानि और मकान क्षति से पीडि़त लोगों को 24 घंटे में राज्य आपदा मोचक निधि से मदद मुहैया कराएं। दैवी आपदा से मृत लोगों के आश्रितों को तय समय में चार-चार लाख रुपये दिलाना भी संबंधित जिले के डीएम सुनिश्चित कराएं। योगी ने चेतावनी दी कि इसमें लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश भी दिये कि डीएम अपने-अपने जिलों में कृषकवार सर्वे करवाकर 48 घंटे मे फसलों की हुई क्षति का आकलन कराएं। जिन किसानों की बोई गई फसलों में 33 फीसद से अधिक की क्षति हुई है उन किसानों को कृषि निवेश अनुदान वितरित कराएं। इसके लिए जरूरत के अनुसार पैसे की मांग शासन को तत्काल उपलब्ध कराएं। अगर किसी जिले में पैसा न हो तो डीएम कोषागार के नियम-27 के तहत पैसा आहरित कर पीडि़तों को राहत की राशि उपलब्ध कराएं।