मॉब लिंचिंग पर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया नोटिस

0

(Hindustan)

सुप्रीम कोर्ट ने हापुड़ में गोवध के संदेह में दो लोगों पर कथित रूप से उग्र भीड़ के हमले की घटना के मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। इस हमले में एक मांस कारोबारी की मौत हो गई थी। कोर्ट ने मेरठ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) को मामले की जांच कर दो सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की पीठ ने इस हमले में जख्मी हुए समीउद्दीन की याचिका पर राज्य सरकार को नोटस जारी किया है। याचिका में घटना की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने और संबंधित मुकदमे की सुनवाई राज्य से बाहर कराने का आग्रह किया गया है। पीठ ने कहा कि यह मामला गंभीर है और इसमें बचे व्यक्ति का सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया जाए। पीठ ने हापुड़ जिले के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह समीउद्दीन को सुरक्षा प्रदान करने के उसके आग्रह पर भी विचार करें। यदि जरूरत हो तो उसे सुरक्षा दी जाए। पीठ इस पर अगली सुनवाई 28 अगस्त को करेगी। सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर पेश वकील सूरत सिंह को कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया।

Share.

About Author

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com