लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ से मांगा जवाब

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(DJ)

सुप्रीम कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सीबीआइ से जवाब मांगा है। करोड़ों रुपये के चारा घोटाला से संबंधित तीन मामलों में राजद सुप्रीमो ने जमानत के लिए शीर्ष कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को दो सप्ताह में यादव की याचिका का जवाब देने को कहा है।

राजद सुप्रीमो ने झारखंड हाई कोर्ट के 10 जनवरी के फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने मामलों में उन्हें जमानत देने इन्कार किया है। ये मामले 900 करोड़ रुपये से ज्यादा के चारा घोटाला से संबंधित हैं। 1990 के शुरू में कोषागार से जालसाजी कर पैसे की निकासी की गई थी। उस समय बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था और राज्य की तत्कालीन राजद सरकार में यादव मुख्यमंत्री थे।

वर्ष 2017 से ही चारा घोटाले के चार मामलों में झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में बंद यादव ने अपनी अधिक उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए झारखंड हाई कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी। 71 वर्षीय यादव ने कहा है कि वह डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एवं अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं। चारा घोटाला के एक मामले में वह जमानत ले चुके हैं।

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