एक से अधिक सीट से चुनाव लड़ने पर रोक की मांग का चुनाव आयोग ने SC में किया समर्थन

0

(DJ)

एक से अधिक सीट से चुनाव लड़ने पर रोक का चुनाव आयोग ने अाज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर समर्थन किया है। अायोग ने अपने हलफनामें में कहा कि दो जगह से चुनाव लड़ना फिर एक सीट छोड़ देना मतदाताओं के साथ अन्याय है। इससे आर्थिक बोझ पड़ता है। इतना ही नहीं अायोग ने सुझाव दिया कि सीट छोड़ने वाले से दोबारा चुनाव का खर्च वसूला जाना चाहिए।

आयोग ने कहा इसके लिए कानून में बदलाव होना चाहिए। भाजपा नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय ने जनहित याचिका दाखिल कर एक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की है। केन्द्र के जवाब न दाखिल करने पर आज मामले की सुनवाई जुलाई तक के लिए टल गई। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता एवं वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका में जनप्रतिनिधि कानून की धारा 33(7) को अवैध घोषित करने की मांग की गई, जिसके तहत किसी व्यक्ति को दो सीटों से आम चुनाव अथवा कई उपचुनाव अथवा द्विवार्षिक चुनाव लड़ने की अनुमति है।

Share.
Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com