चुनाव से 48 घंटे पहले डिजिटल और प्रिंट मीडिया विज्ञापनों पर लगे प्रतिबंध: चुनाव आयोग

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(AU)

आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए चुनाव आयोग सख्त दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग ने मतदान के 48 घंटे पहले डिजिटल और प्रिंट मीडिया से राजनीतिक विज्ञापन बैन करने को कहा है। आयोग ने यह कदम निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को कानून मंत्रालय से मतदान शुरू होने से 48 घंटे पहले सभी प्रकार के चुनावी अभियान और विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। आयोग ने कहा कि इस बदलाव के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून धारा 126 में शंसोधन करना होगा। बता दें कि वर्तमान में चुनाव के दौरान केवल राजनीतिक विज्ञापनों को प्रसारित करने से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रतिबंध लगता है।  चुनाव आयोग चाहता है कि डिजिटल और प्रिंट मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध को लागू किया जाए ताकि मतदाताओं के मन को प्रभावित करने वाले किसी भी नकारात्मक और पूर्वाग्रह मीडिया को रोका जा सके|

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