यूपी कैबिनेट : ट्रैफिक नियम तोड़ा तो भरना होगा दो गुना जुर्माना

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(Hindustan)

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक में  ट्रैफिक नियम तोड़ने पर दो गुना जुर्माना भरने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए योगी ने जुर्माने में वृद्धि के लिए मोटर यान अधिनियम-1988 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसी तरह वाहन मालिकों को नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी इस अधिनियम में संशोधन का फैसला किया गया। इसके साथ वाहन के लिए वीआईपी नंबरों के लिए कीमतें तय कर दी गई।

कैबिनेट बैठक में यूपी के महानगरों कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी आदि शहरों में मेट्रो रेल और रैपिड रेल प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने के लिए यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन के नाम से सिंगल स्पेशल व्हीकल परपज कंपनी गठित करने का फैसला हुआ। कैबिनेट में गन्ना विकास विभाग के गन्ना पर्यवेक्षक संवर्ग से संबंधित सेवा नियमावली, 1979 में संशोधन के लिए प्रस्तावित यूपी गन्ना पर्यवेक्षक (समूह-तीन, तृतीय संशोधन) नियमावली-2019 को मंजूरी दी।

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