यूपी कैबिनेट फैसला- लघु उद्यमियों के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना, मिलेगी 20 लाख तक की छूट

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(AU)

योगी सरकार ने एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तहत उद्यम स्थापित करने वालों के लिए खजाना खोल दिया है। इन उद्यमियों के लिए प्रोजेक्ट की लागत के हिसाब से 6.25 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक की छूट दी जाएगी। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई।

इस योजना के तहत ओडीओपी उद्यमियों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य सूचीबद्ध बैंकों से लोन (वित्त पोषण) दिलवाया जाएगा। मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उपलब्ध कराएगा। 25 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 6.25 लाख रुपये (जो कम हो) मार्जिन मनी के रूप में मिलेगा। 25 लाख से अधिक और 50 लाख रुपये तक की लागत वाली इकाइयों के लिए 6.25 लाख रुपये या परियोजना लागत का 20 प्रतिशत (जो अधिक हो) मार्जिन मनी के रूप में देय होगा। 50 लाख से अधिक और 1.5 करोड़ तक की लागत वाली इकाइयों पर 10 लाख रुपये या परियोजना लागत का 15 प्रतिशत (जो अधिक हो) मार्जिन मनी लाभ मिलेगा। 1.5 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं में लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख रुपये (जो कम हो) मार्जिन मनी मिलेगी।

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, उद्यम के दो वर्ष तक सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी अनुदान के रूप में समायोजित की जाएगी। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान के रूप में खुद जमा करना होगा। विशेष श्रेणी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं अंशदान के रूप में जमा करना होगा।

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