सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर कहा- पहले तय होगा मस्जिद इस्लाम का अंग है या नहीं

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(DJ)

सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी को अयोध्या पर अपनी याचिका का उल्लेख करने से रोक दिया। शीर्ष कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह पहले ‘क्या मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग है’ सवाल पर फैसला सुनाएगा। भाजपा नेता से इसके बाद ही अयोध्या के विवादित स्थल पर पूजा करने का अधिकार दिलाने की मांग करने वाली अपनी याचिका का उल्लेख करने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के मुस्लिम समूह की याचिका पर अपना फैसला 20 जुलाई को सुरक्षित रख लिया था। याचिका में मुस्लिम समूह ने पीठ से 1994 में दिए गए फैसले पर बड़ी पीठ से पुनर्विचार कराने का अनुरोध किया है। उस फैसले में पीठ ने कहा था कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। अयोध्या मामले के मूल याचियों में से एक एम. सिद्दकी की मौत हो चुकी है। उनके कानूनी वारिस अब उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनके कानूनी वारिस ने एम. इस्माइल फारूकी के मामले में 1994 में दिए गए फैसले के कुछ पहलुओं पर सवाल उठाया है।

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